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जबलपुर में अब नहीं चलेगा कार्बाइड गन वाला जुगाड़! पकड़े गए तो होगी कानूनी कार्रवाई

जबलपुर में कार्बाइड गन को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। त्योहारों के दौरान तेज आवाज करने वाले इन खतरनाक उपकरणों से होने वाले हादसों को देखते हुए इनके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। प्रशासन के आदेश के मुताबिक, जिले में कार्बाइड गन की बिक्री, वितरण और प्रदर्शन पर पूरी तरह रोक रहेगी। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।

आम बोलचाल में देसी पटाखा गन या कार्बाइड गन के नाम से पहचाने जाने वाले इन उपकरणों को कई लोग मनोरंजन का साधन समझ लेते हैं। लेकिन इनसे होने वाला धमाका आंखों, चेहरे और शरीर को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। खासकर बच्चों और युवाओं के लिए इनका इस्तेमाल बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। यही वजह है कि प्रशासन ने लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सख्ती बढ़ाई है।

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प्रशासन ने क्यों लगाया प्रतिबंध?

प्रशासन की ओर से जारी आदेश में लोहे, स्टील या पीवीसी पाइप से बने उन अवैध संशोधित पटाखों का उल्लेख किया गया है, जिनका इस्तेमाल अत्यधिक तेज आवाज पैदा करने के लिए किया जाता है। ऐसे उपकरणों में इस्तेमाल होने वाले रसायनों और विस्फोट से आंखों तथा चेहरे पर गंभीर चोट लगने का खतरा रहता है। कई मामलों में नुकसान लंबे समय तक बना रह सकता है।

कार्बाइड गन को सुरक्षित खिलौना समझना बड़ी भूल हो सकती है। इससे निकलने वाला तेज धमाका और उसके दौरान उड़ने वाले कण आसपास मौजूद लोगों को भी चोट पहुंचा सकते हैं। बच्चों के हाथों में ऐसे उपकरण पहुंचने से दुर्घटना का खतरा और बढ़ जाता है। प्रशासन की कार्रवाई का उद्देश्य ऐसे खतरनाक उपकरणों की बिक्री और सार्वजनिक प्रदर्शन पर रोक लगाकर लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

नियम तोड़ने पर किस धारा में होगी कार्रवाई?

आदेश के मुताबिक, प्रतिबंधित कार्बाइड गन या संबंधित पटाखों की बिक्री, वितरण अथवा प्रदर्शन में शामिल पाए जाने वाले व्यक्ति, संस्था या व्यापारी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। यह धारा लोक सेवक द्वारा विधिवत जारी आदेश की अवज्ञा से संबंधित है। कार्रवाई मामले की परिस्थितियों और लागू कानूनी प्रावधानों के अनुसार होगी।

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प्रतिबंधात्मक आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163(2) के तहत जारी किया गया है। प्रशासन ने संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारियों, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में आदेश का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। नियमों का उल्लंघन सामने आने पर संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई करनी होगी।

आम लोगों को क्या ध्यान रखना चाहिए?

जबलपुर के लोगों को सलाह है कि वे कार्बाइड गन की खरीद-बिक्री से दूर रहें और बच्चों को भी ऐसे उपकरणों से दूर रखें। सोशल मीडिया पर इनके इस्तेमाल से जुड़े वीडियो देखकर प्रयोग करना या इन्हें सामान्य पटाखा समझना जोखिम भरा हो सकता है। तेज धमाके वाले उपकरणों को चलाने की कोशिश करने के बजाय सुरक्षित तरीके से त्योहार मनाना ही बेहतर है।

कार्बाइड गन से जुड़ी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन की सख्ती के साथ लोगों की जागरूकता भी जरूरी है। प्रतिबंध का प्रभावी पालन होने पर ऐसे खतरनाक उपकरणों की उपलब्धता कम करने और संभावित हादसों को रोकने में मदद मिल सकती है।

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jansamparktime Desk

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