Narsinghpur जिले की ये खांडसारी मिल के संचालक फरार ,सवा 5 करोड़ रुपए से अधिक भुगतान नहीं गिरफ्तार करने के आदेश
सिंहपुर बड़ा गांव के किसान को उधारी वापस नहीं करने का मामला, गन्ना बेचने वाले 280 किसानों के भी चेक बाउंस Narsinghpur
Mp Big News बड़गुवां-नयागांव स्थित आरआर एग्रो खांडसारी मिल के संचालक कुंदन पिता बैजनाथ साव (50) को न्यायालय ने फरार घोषित कर दिया है। उनकी विरुद्ध स्टेशनगंज पुलिस को आदेशित किया है कि स्थायी वारंट जारी कर गिरफ्तारी की जाए। मामला जिला मुख्यालय के समीपी गांव सिंहपुर बड़ा के प्रतिष्ठित किसान द्वारा दी गई उधारी से जुड़ा है।
जिनकी रकम तीन साल बाद भी मिल संचालक द्वारा वापस नहीं की गई थी। चेक बाउंस हो गए थे। बता दें कि मिल संचालक कुंदन साव समेत उनके पुत्र राहुल साव के विरुद्ध पुलिस अधीक्षक अमित कुमार (Superintendent of Police Amit Kumar) के निर्देशन में एसआईटी का विधानसभा चुनाव के पूर्व गठन किया गया था। जो कि अभी भी प्रभावशील है। यह एसआईटी करीब 280 किसानों के सवा पांच करोड़ रुपए से अधिक भुगतान नहीं करने की शिकायत पर गठित की गई थी।
क्या है मामला
Narsinghpur:किसान विवेक महाजन के अनुसार करीब तीन साल पहले शांति कोल्ड स्टोरेज सिवनी रोड, जिला छिंदवाड़ा निवासी और आरआर एग्रो खांडसारी मिल के संचालक को उन्होंने जरूरत के वक्त लाखों रुपए उधार दिए थे। जिसके बदले में उन्होंने महज चार लाख रुपए ही लौटाए। बाकी के चेक बाउंस हो गए। इसके बाद उन्होंने कुंदन साव के विरुद्ध न्यायालय की शरण की।
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बावजूद इसके, मिल संचालक न तो कोर्ट में उपस्थित हुए, न ही वे बकाया रुपए ही लौटा रहे थे। श्री महाजन के अधिवक्ता महेंद्र गोस्वामी ने बताया कि प्रकरण की सुनवाई बीती 29 अप्रैल को भी थी, लेकिन कुंदन साव उपस्थित नहीं हुए। फलस्वरूप न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अंकिता श्रीवास्तव ने प्रकरण के अवलोकन किया। जिसमें पाया कि अभियुक्त के विरुद्ध बीती 24 जनवरी से लगातार गिरफ्तारी वारंट जारी करने के आदेश न्यायालय ने दिए हैं।
इसे खुद जाकर तामील कराया जा रहा है। बावजूद इसके, कुंदन साव उपस्थित नहीं हो रहे हैं। न्यायालय को समाधान हो गया है कि अभियुक्त तामीली से बच रहा है या अभियुक्त की उपस्थिति निकट भविष्य में भी सुनिश्चित कराना संभव नहीं है।
इसलिए न्यायालय ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए अभियुक्त को फरार घोषित कर दिया। इसके साथ ही स्टेशनगंज थाना प्रभारी को आदेशित किया कि इस स्थायी गिरफ्तारी वारंट की आमद दर्ज कर रोजनामचा क्रमांक के साथ न्यायालय को सूचित करें। प्रकरण का परिणाम दर्ज कर तय समयावधि में अभिलेखागार भेजा जाए।
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