Mp News :मंत्री प्रह्लाद पटेल का बड़ा ऐलान, पंचायत सचिवों और रोजगार सहायकों के लिए स्थानांतरण नीति जल्द होगी लागू, आवास प्लस योजना में लाखों नए घरों को मंजूरी का रास्ता साफ।
- पंचायत सचिवों और रोजगार सहायकों के ट्रांसफर पर जल्द बनेगी स्पष्ट नीति
- आवास प्लस योजना में 27 लाख से ज्यादा घरों को मंजूरी
- 6.5 लाख नए आवासों की स्वीकृति प्रक्रिया भी जल्द शुरू होगी
Mp News : गांवों में काम करने वाले पंचायत सचिव और रोजगार सहायक लंबे समय से ट्रांसफर पॉलिसी की मांग कर रहे थे। कहीं पोस्टिंग घर से दूर है, तो कहीं वर्षों से एक ही जगह जमे लोग बदलाव की राह देख रहे हैं।
अब उनकी ये उम्मीदें पूरी होने जा रही हैं। मध्यप्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रह्लाद पटेल ने खुद इस बात की पुष्टि की है कि स्थानांतरण नीति जल्द घोषित की जाएगी। यानी अब नौकरी करने वाले कर्मचारियों को काम की जगह को लेकर थोड़ी राहत मिलेगी।
क्यों जरूरी है ट्रांसफर पॉलिसी?
अब आप सोच रहे होंगे कि ट्रांसफर पॉलिसी से क्या बदल जाएगा? दरअसल, बहुत से पंचायत सचिव और रोजगार सहायक पिछले 10-15 सालों से एक ही जगह पर तैनात हैं। कहीं लोग अपने घर से 100 किलोमीटर दूर काम कर रहे हैं, तो कहीं किसी दूसरी तहसील में पोस्टिंग है।
ऐसे में न तो परिवार को समय दे पा रहे हैं, न खुद की सेहत और काम के बीच संतुलन बना पा रहे हैं। ट्रांसफर पॉलिसी से उन्हें नजदीक के क्षेत्र में काम करने का मौका मिल सकता है, साथ ही नए कर्मचारियों को भी अवसर मिलेगा।
आवास प्लस योजना में भी बड़ी अपडेट
मंत्री पटेल ने सिर्फ ट्रांसफर पॉलिसी की बात नहीं की, बल्कि आवास प्लस योजना को लेकर भी बड़ी घोषणा की है।
उन्होंने बताया कि अब तक इस योजना के तहत 27 लाख आवासों को मंजूरी मिल चुकी है, और जल्दी ही 6.5 लाख और परिवारों को भी अपना घर मिल सकता है।
इसका मतलब है कि जिन लोगों के पास अभी तक पक्का घर नहीं है, उन्हें भी सरकार की मदद से सिर पर छत मिल जाएगी।
आंकड़ों में समझिए बदलाव
योजना का नाम | मंजूर आवास (लाख में) | जल्द मंजूरी वाले आवास |
आवास प्लस | 27 लाख | 6.5 लाख |
ये योजना गरीब, जरूरतमंद और बेघर परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है। आने वाले दिनों में अगर आप या आपके जानने वाले इस योजना के पात्र हैं, तो इसका पूरा लाभ उठाया जा सकता है।
ट्रांसफर पॉलिसी में क्या हो सकता है?
हालांकि पॉलिसी की डिटेल अभी सामने नहीं आई है, लेकिन संभावनाएं हैं कि
- न्यूनतम 3 साल एक जगह पर रहकर ही ट्रांसफर का मौका मिलेगा
- कर्मचारी अपने जिले में या नजदीकी जिले में पोस्टिंग की मांग कर सकेंगे
- मेडिकल, पारिवारिक, और सेवा-आधारित प्राथमिकता को आधार बनाया जाएगा
- ट्रांसफर प्रक्रिया डिजिटल प्लेटफॉर्म से की जा सकती है ताकि पारदर्शिता बनी रहे
पंचायत सचिवों और रोजगार सहायकों की स्थानांतरण नीति शीघ्र होगी घोषित: पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री @prahladspatel
आवास प्लस योजना में 𝟐𝟕 लाख आवास मंजूर, 𝟔.𝟓 लाख आवासों को भी मिलेगी मंजूरी
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— Panchayat and Rural Development Department, MP (@minprdd) April 18, 2025
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