Indore Alert 2025:इंदौर में भीख देना इंदौर में कर वाले को भीख देना पड़ा भाई खानी पड़ेगी 6 महीने की जीत आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि यह इंदौर में भिक्षावृत्ति अभियान के अंतर्गत महिला तथा बाल विकास विभाग को अपेक्षा वृद्धि और उन्मूलन डालने भिक्षा देने के मामले में दूसरा प्रकरण को दर्ज कर लिया गया है।
बताया जा रहा है की स्कीम 78 स्थित बावड़ी हनुमान मंदिर के पास में कर चालक को ₹10 की भिक्षा देते हुए टीम ने कमरे में कैद कर लिया गया बताया जा रहा है की लड़कियां थाने में प्रकरण को दर्ज किया गया है ।
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उल्लेखनीय यहां है कि 2 जनवरी को कलेक्टर आशीष सिंह ने भिक्षा मांगने और देने वाले के नाम पर आपराधिक प्रकरण दर्ज करने संबंधित निर्देश को जारी किया गया था विभाग के द्वारा इंदौर को भिक्षा मुक्त बनाने के लिए गत वर्ष अभियान को शुरू किया गया था।
जिसे पहले जागरूकता फिर भिक्षु को समझाइए दी गई उसके बाद में रिक्षावृत्ति से लिखकर लोगों का रिस्क भी किया गया अब दीक्षा प्रति रोकने के लिए सीधे अपराधिक प्रकरण को दर्ज किया जा रहा।
6 महीने तक की सजा और आर्थिक दंड
आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि यह ताजा मामला सोमवार सुबह 10:15 का है जिसमें विजयनगर के लसूडिया थाना क्षेत्र स्थित बावड़ी बालाजी मंदिर स्कीम नंबर 78 में मंदिर के सामने बैठे भिक्षुओं को कर एमपी 09 सीक्यू 4477 की चालक द्वारा ₹10 की भिक्षा दी गई।
यहां मौजूद भी उन्मूलन दल ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी बना लिया और शाम को लसूड़िया थाने में भिक्षा देने वाले कर चालक के खिलाफ में धारा 223 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कराया गया।
भीख देने और लेने वाले पर होगा केस
आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि 21 जनवरी खंडवा नाका स्थित हनुमान मंदिर में भिक्षा मांग रही है एक भिक्षुक को वहां एमपी 09 एससी 4361 के चालक में ₹10 भिक्षा दी थी यहां डालने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाया और प्रकरण दर्ज किया।
उसी के साथ में भिक्षा रखती में लिखना महिला सोना बाई को दो बार शपथ पत्र देकर की जिम्मेदारी लेने वाले में पुत्र मुकेश पर भी बीएस की धारा 223 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया।
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