BUSES WILL NOT RUN IN MP: आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि अगले दो दिन तक के भोपाल से इंदौर और जबलपुर सहित प्रदेश के अन्य किसी शहर जाने की योजना को बना रहे हैं तो इसमें सबसे पहले का शेड्यूल पता जरूर कर लेना चाहिए।
क्योंकि सोमवार और मंगलवार को प्रदेश भर में बसों का संचालन नहीं होगा यात्री बस ऑन के अस्थाई परमिट पर रोक लगाई जाने के विरोध में बस ऑपरेटर ने दो दिन बस की हड़ताल का ऐलान भी कर दिया है।
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और उसी की वजह से 27 व 28 जनवरी को प्रदेश भर में सभी बस यात्रियों का संचालन नहीं होगा जिससे बड़े जिलों के अलावा छोटे जिलों में भी वैसे नहीं चलेगी।
हड़ताल कर रहे बस ऑपरेटर
आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि मध्य प्रदेश में यात्री बसों के अस्थाई परमिट जारी करने के नाम पर हो रही गड़बड़ी को देखते हुए हाईकोर्ट ने 1 जनवरी से यात्री बस में अस्थाई परमिट पर रोक को लगा दिया गया है।
और उसके बाद में सिर्फ शादी या ब्राह्मण के लिए अस्थाई परमिट जारी किए जा रहे हैं बताया जा रहा है कि उसके पहले परिवहन विभाग के अपर सचिव मिश्रा के निर्देश दिए गए थे कि यह स्थाई परमिट मात्रा खास मौका पर जरूर वाले मार्गों पर ही जारी किए जाते हैं।
लेकिन प्रदेश में इसका ठीक से पालन नहीं हुआ है कोर्ट के आदेश के बाद में विभाग ने इसको लेकर के कोई भी समाधान नहीं निकल सका है और बिना परमिट बस चलाने पर चार गुना पेनल्टी का प्रावधान भी दिया गया है ।
अगर ऐसी स्थिति में बस का एक्सीडेंट होता है तो यात्रियों को भी बीमा का फायदा नहीं मिल पाता है।
हजारों बसों के थम गए पहिए
आपके यहां जानकारी के लिए बता देते हैं कि हाईकोर्ट ने आदेश के विरोध में भोपाल से दूसरे शहर में जाने वाली 250 और प्रदेश भर में लगभग 4000 बस के पहिए दो दिन तक के थम रहे हैं रहेगी बस ऑपरेटर प्रतिनिधि की जानकारी के मुताबिक जनवरी में के लिए टैक्स जमा कर दिया गया है।
और इसकी परमिट जारी नहीं किए गए हैं ऑपरेटर ने परिवहन विभाग को अपनी समस्या भी बता दी गई है लेकिन अब तक की इसका कोई भी समाधान नहीं हुआ है और उधर परिवहन विभाग का यह करना है कि कोर्ट के आदेश के अंतर्गत ही अस्थाई परमिट पर रोक लगा दी गई है।
अस्थाई परमिट पर सख्ती
आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि मध्य प्रदेश में पिछले 7 सालों से और स्थाई परमिट के नाम पर जमकर के धांधली हो रही है और स्थाई परमिट जारी कर करके बस ऑपरेटर पशुओं की यात्रियों को ढो रहे हैं।
राज्य शासन द्वारा जारी किए गए निर्देश में यहां लिखा था की मोटर यह अभियान की धारा 87 (1)c के अंतर्गत प्रावधान के अंतर्गत सिर्फ विशेष परिस्थितियों के लिए अस्थाई परमिट को जारी किए जा सकेंगे लेकिन विभाग के द्वारा बिना परीक्षण किया ही और स्थाई परमिट को जारी किए जा रहे हैं ।
और इसको लेकर के हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच में गंभीर टिप्पणी करते हुए यह भी कहा है कि अस्थाई परमिट देना नियम बन गया है जिससे पूरे सिस्टम में भ्रष्टाचार और यह सिस्टम में फैली मनमानी और विसंगतियों को देखकर और कार्यवाही को करें।