MP High Court:एमपी हाईकोर्ट ने किया 27% ओबीसी आरक्षण से जुड़ी याचिका खारिज 27 प्रतिशत पदों पर होंगी भर्ती

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MP High Court: आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि हाईकोर्ट में के मुख्य न्यायाधीश सुरेश कैत व न्यायमूर्ति विवेक जैन की युगलप्पीठ में युद्ध का इक्वलिटी कि वह याचिका मंगलवार को निरस्त कर दी गई जी हां बताया जा रहा है कि इसकी पूर्व सुनवाई करते हुए 87:13 का फार्मूला तैयार किया गया था ।

उसी के साथ में राज्य के 27% ओबीसी आरक्षण का रास्ता भी साफ हो गया भर्तियों में 13% होल्ड पर भी उन्होल्ड किए जाने का पाठ प्रस्तुत हो गया ।

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बताया जा रहा है कि उसी के साथ में ओबीसी आरक्षण को लेकर के लंबे समय से चल रहे विवाद का भी पटाक्षित हो गया है।

87:13 का फार्मूला के वजह से शेष पदों पर लंबित भर्तियों

आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया है कि मा अधिवक्ता की अभी मत के वजह से 4 अगस्त 2023 को मध्य प्रदेश की समस्त भर्ती में 87:13 का फार्मूला लागू किया गया था ।

जिसमें हाई कोर्ट का यह आदेश था कि राज्य के आरक्षण में संबंधित विवादों को खत्म करने और भर्ती प्रक्रिया को सुचारू रूप से शुरू करने के लिए यह कदम उठाया गया था। 

जिससे सरकार को आरक्षण नीति के अंतर्गत काम करने की स्पष्ट मिलेगी और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शी का तथा निष्पक्षता को बढ़ावा भी मिलेगा और उसी के साथ में प्रदेश में रुकी हुई सभी भर्तियों को उन्होल्ड करने का रास्ता भी साफ हो गया। 

सरकार अब ओबीसी आरक्षण के अंतर्गत 27% आरक्षण लागू करते हुए भारतीयों को तेजी से आगे बढ़ा सकती है जिसमें ओबीसी वर्ग की उम्मीदवारों को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा और लंबे समय से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं लोगों को यह बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। 

87 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण को दी चुनौती

आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि यूथ फॉर इक्वलिटी द्वारा डायरी याचिका में 27% ओबीसी आरक्षण को चुनौती दे दी गई थी याचिका कर्ताओं का यह है कि यह आरक्षण संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करता है और समानता के अधिकारों को भी प्रभावित करता है। 

हाई कोर्ट ने इस तर्क को खारिज करते हुए यह याचिका को स्वीकार कर लिया है हाई कोर्ट के ने मंगलवार के आदेश में 4 अगस्त 2023 के आदेश को निरस्त कर दिया और स्पष्ट कर दिया गया है। 

कि ओबीसी आरक्षण को लेकर के कोई भी बड़ा नहीं है कोर्ट की फैसले के बाद में राज्य में रुकी हुई भारतीय फिर से शुरू करने का रास्ता साफ हो गया ।

87:13 का फॉर्मूले से भर्तियों

आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि यह 4 अगस्त 2023 को हाई कोर्ट की अंतरिम आदेश के अंतर्गत राज्य सरकार को 87:13 का फार्मूला लागू करने का निर्देश दिया गया था। 

इस आदेश के बाद में प्रदेश की सभी भर्तियों टॉप हो गई थी सरकार का यह फार्मूला महाधिवक्ता के अभिनव अभी मत के आधार पर तैयार किया गया था जिसके अंतर्गत 87% सिम अनारक्षित और 13% सिम ओबीसी के लिए रखी गई थी जिसमें 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण की मांग करने वाले उम्मीदवार में आक्रोश था। 

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Rahul Shrivastava

मेरा नाम राहुल श्रीवास्तव है मैं नरसिंहपुर जिले से हूं ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के बाद कुछ समय मैं अखबारों में कंप्यूटर ऑपरेटर के साथ-साथ समाचार लेखन का काम भी किया और अब समाचार लेखन का काम की नई शुरुआत कर रहा हूं मेरे द्वारा लिखे गए कंटेंट पूर्णता सत्य होंगे और आपको यह कंटेंट अच्छे लगेंगे।

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