MP High Court News: आपके यहां जानकारी के लिए बता देते हैं कि हाई कोर्ट में बैंक कर्मचारियों को एक बड़ी खुशखबरी दे दीजिए हां बताया जा रहा है की सैलरी और पेंशन को लेकर के एक बड़ा फैसला सुना दिया गया है।
छिंदवाड़ा शाखा से रिटायर्ड हुए 39 साल की सेवा को 31 वर्ष के रूप में गिरने की गलती की गई ऐसे में पेंशन अपेक्षाकृत कम निश्चित हुई है बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत व जस्टिस विवेक जैन की बेंच में मामले में 8 साल की सैलरी और लाभों का ब्याज सहित भुगतान करने के निर्देश दे दिए गए ।
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जबलपुर निवासी अधिवक्ता नर्मदा प्रसाद चौधरी ने अपने पक्ष को भी रखा गया वह बैंक ऑफ़ इंडिया के वरिष्ठ शाखा प्रबंधक कार्यरत था जो की छिंदवाड़ा शाखा से रिटायर्ड हुए हैं।
बताया जा रहा है कि 39 साल की सेवा को 31 वर्ष में गिरने की गलती की गई है जिसमें पेंशन अपेक्षाकृत कम निश्चित हुई बताया जा रहा है कि पूर्व में न्यायाधीश संजय द्विवेदी की सिंगल बेंच में सेवानिवृत्तिकर्मी को भी पारित किया गया था ।
मनरेगा लोकपाल शिकायत की जांच पर कार्यवाही
आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि उच्च न्यायालय ने एक याचिका पर मनरेगा लोकपाल को निर्देश दिया है कि सरपंच सच्ची और ग्राम रोजगार सहायक के खिलाफ में शिकायत की जांच करके कार्यवाही की जाए ।
चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैद और जस्टिस विवेक जैन की खंडपीठ ने चार सप्ताह का समय भी दे दिया गया है रीवा निवासी समय लाल सेन की तरफ से अधिवक्ता कुमार वैभव कुमार पांडे ने अपना पक्ष रखा ।
जिसमें बताया गया है कि ग्राम पंचायत बड़ी हरदी कला में सरपंच सचिव तथा ग्राम रोजगार सहायक ने ग्राम नागरिकों के विकास के लिए किए गए फंड का गलत उपयोग किया गया है।
यह शासकीय पैसों का गबन करके निजी इस्तेमाल कर रहे हैं याचिका करता और ग्रामीणों ने उच्च अधिकारियों से इस संबंध में शिकायत की लेकिन इस पर कार्यवाही नहीं होने पर हाईकोर्ट का रुख किया गया ।
भोपाल कांग्रेस विधायक का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट
आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि जहां भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने उनके खिलाफ चुनाव याचिका से जुड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
जी हां बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट ने आरिफ को उनके विरुद्ध तैयार चुनाव याचिका के संदर्भ में गवाहों की लिस्ट पेश करने की आखिरी मोहलत देती गई थी सोमवार को हाईकोर्ट ने प्रकरण की सुनवाई के बाद में यहां बताया गया कि आरिफ मसूद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई।
कि इसके बाद में उच्च न्यायालय में चुनाव याचिका की का आदेश आने तक के टल दिया गया और यह बीजेपी नेता ध्रुव नारायण ने हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर की गई।