शराब प्रेमियों के लिए खुशखबरी अब देर रात तक मिलेगी शराब जानिये नई आबकारी नीति
प्रदेश के सभी बड़े हवाई अड्डों इंदौर,भोपाल,जबलपुर,ग्वालियर के साथ ही व्यवसायिक उड़ानो एयरपोर्ट पर प्रवेश एवं निगम द्वारा पर विदेशी शराब के काउंटर भी खोले जाएंगे ( Mp Abkari Niti 2024-25 )
MP New Abkari Niti :शराब दुनिया का सबसे फेमस लिक्विड पदार्थ है जो सबसे ज्यादा नशीले दार होता है लेकिन लोगो मे इसे पीने का जज्बा कूट-कूट कर भरा होता है आज के युग में लगभग प्रत्येक व्यक्ति ही शराब पीने के आदि हो गए हैं इतना ही नहीं-नई पीढ़ी के लोग भी इस शराब को भली भांति जान रहे हैं और इंजॉय के रूप में सेवन भी कर रहे हैं नए लोगों में ज्यादातर शराब पीना देखा जा रहा है
शराब एक येसी चीज है जो कभी बंद नहीं हो सकती जाने कितने लोगों के घर बर्बाद कर रही है कितने लोगों की जान लेने का कारण बन रही है इतनी सारी बीमारियां इस शराब के चलते हो रही है लेकिन फिर भी लोगों में इसका कोई असर नहीं हो रहा भले ही रात के 2:00 बजे आपको दबा ना मिले लेकिन अवश्य मिलेगी और इसे खरीदने के लिए आपको भटकना भी नहीं पड़ता आसानी से उपलब्ध मिलती है सरकार ने भी शराब को बढ़ावा दे रही है
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई नई आबकारी नीति (MP Liquor Policy 2024)
आगामी 1 अप्रैल से लागू होने जा रही है इसके लिए नई आपकारी नीति के चलते नया प्रावधान किया जा रहा है शराब के चलते भले ही रात में 11:00 बजे बाजार और दुकान बंद हो जाएगी लेकिन शराब के पीने वाले लोगों के लिए रात 2:00 बजे तक शराब उपलब्ध होगी शराब आधी रात तक मिलेगी
Mp Abkari Niti 2024-25 प्रदेश में महिलाओं के सशक्त होने के बाद महिला मोर्चा खोले जाने के बाद भी सरकार आबकारी नीति में नए-नए चौंकाने वाली प्रावधान सामने रख रही है इस शराब के चलते देशभर में घमासान मचा रखा हैं लेकिन सरकार फिर भी बाज नहीं आ रही है अब तक एक बार फिर आपकारी नीति में नया प्रावधान लागू कर शासन ने पुरी जनता को चौका दिया है नई शराब नीति के तहत रात 2:00 तक शराब पीने की छुट दी जा रही है जाने जनता को बर्बाद करने की ठान रखी हो जिसमें शामिल है
होटल रिसोर्ट क्लब और पर्यटन स्थलों पर रात 12:00 बजे तक शराब पीने पिलाने की छूट रहेगी जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त फीस जमा करा कर रात 2:00 तक भी समय बढ़ाया जा सकेगा इसके साथ ही प्रदेश के हवाई अड्डा पर भी अब शराब उपलब्ध कराए जाने की तैयारिया की जा रही है
नई आबकारी नीति (Mp Abkari Niti 2024-25) के नए प्रावधानों के तहत विशेष स्थान पर शराब पीने पिलाने और बेचने खरीदने का समय रात 2:00 तक भी बढ़ाया जा सकता है यानी की देर रात तक शराब पीने पिलाने को लेकर आबकारी नीति के तहत प्रावधान रखा गया है
हालांकि इसके लिए एक दिन के अतिरिक्त फीस आबकारी विभाग को ₹5000 जमा करानी होगी इसके अलावा प्रदेश के सभी बड़े हवाई अड्डों इंदौर,भोपाल,जबलपुर,ग्वालियर के साथ ही व्यवसायिक उड़ानो एयरपोर्ट पर प्रवेश एवं निगम द्वारा पर विदेशी शराब के काउंटर भी खोले जाएंगे जो एमपी आबकारी नीति प्रावधान 2024 25 के द्वारा जारी किया जा रहा है
1 अप्रैल से लागू होगी नई शराब नीति (Mp Abkari Niti 2024-25)
सरकार द्वारा चलाई गई यह नई शराब नीति 1 अप्रैल 2024 (Mp Abkari Niti 2024-25) से शुरू होने जा रही है नई आबकारी नीति के तहत शराब की फुटकर बिक्री की दुकान सुबह 8:30 से लेकर रात्रि 11:30 तक खुलेंगे अभी तक शराब दुकान बंद होने का समय रात 11:00 तक था मतलब यहां पर आधे घंटे का समय और बड़ा दिया गया है
इस संबंध में आबकारी विभाग का कहना है की आधे घंटे का समय लेखा संधारण के लिए बढ़ाया गया है जबकि रेस्टोरेंट पर्यटन होटल रिसोर्ट तथा क्लब आदि में विदेशी शराब की बिक्री सुबह 10:00 से रात्रि 11:30 तक की जा सकेगी इसके बाद पीने के लिए आधे घंटे याने की रात 12:00 तक तय किया गया है
एक्सिज ड्यूटी से होगी मुक्त अंगूर की बेटी ( MP New Abkari Niti )
प्रदेश में पैदा होने वाले अंगूरों से बनने वाली शराब सभी शराब दुकानों में मौजूद होगी (वाइन और एयरपोर्ट काउंटर को छोड़कर) कंपोजिट दुकानों पर बिकेगी इन कंपोजिट दुकानों से विदेशी शराब की बिक्री भी की जा सकेगी
इतना ही नहीं प्रदेश के अंगूरों से बनाई जाने वाली शराब को पूरी तरह से एक्साइज ड्यूटी ( MP New Abkari Niti ) से पूरी तरह मुक्त रखने का निर्णय भी लिया गया नई आबकारी नीति में हेरिटेज शराब को सरकार 31 मार्च 2030 तक के लिए वेट से मुक्त किया हुआ है यानी की आपकारी नीति लंबे समय तक चलने वाली है
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